जयपुर: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना 2025 की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 मई 2025 कर दी है। इससे पहले यह तिथि 15 मई थी। विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) अब इस नई समय-सीमा तक ई-मित्र या एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✅ योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना, उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करने योग्य बनाना है।
📅 महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन शुरू: 20 अप्रैल 2025
- नई अंतिम तिथि: 30 मई 2025
- आवेदन पोर्टल: SSO (icon: SJMS DSAP), या ई-मित्र केंद्र
🎯 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य।
- आयु: 18 से 45 वर्ष।
- दिव्यांगता: 40% या उससे अधिक चलन निःशक्तता।
- शैक्षणिक स्थिति: मान्यता प्राप्त संस्था से नियमित अध्ययन का प्रमाण (एक माह से नया)।
- आय सीमा: वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (6 माह से नया प्रमाणपत्र)।
- रोजगार प्रमाणपत्र या स्व-घोषणा पत्र।
- गत 8 वर्षों में स्कूटी या ट्राईसाइकल नहीं प्राप्त की हो किसी सरकारी योजना से।
- दिव्यांगता दर्शाती हाल की फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस/मान्यता पत्र की प्रति आवश्यक।
📎 जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (6 माह से नया)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- रोजगार प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि हो)
🔗 आवेदन कैसे करें?
- SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “SJMS DSAP” आइकॉन पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट कर दें और रसीद प्राप्त करें।
🛵 योजना के अंतर्गत लाभ
- नि:शुल्क मोटराइज्ड स्कूटी का वितरण
- सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर कदम
- इस वर्ष 2,000 लाभार्थियों को स्कूटी दी जाएगी